दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 15 मार्च। शादी के बाद ही दहेज की मांग करते हुए मायके से चार पहिया वाहन लाने के लिए प्रताडि़त करने वाले ससुराल पक्ष के खिलाफ पीडि़ता ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई है।
शादी के 4 माह बाद से ही मायके में रह रही पीडि़ता की शिकायत पर महिला पुलिस ने धारा 498 ए , 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। भिलाई निवासी पीडि़ता का विवाह 1 नवंबर 2020 को नफीस बिलाल कुरैशी पिता हफीस मोहम्मद कुरैशी निवासी नेहरू नगर बिलासपुर के साथ संपन्न हुआ था।
वर्तमान में पति एवं ससुर की नौकरी ओडिशा में होने के कारण वह परिवार सहित बैलपहाड़ झाड़सुगुड़ा ओडिशा में रह रहे थे। शादी के अवसर पर पीडि़ता के माता-पिता ने सोने चांदी के जेवरात, घरेलू सामान आदि उपहार स्वरूप दिए थे। शादी के 15 दिन बाद ही पति नफीस कुरैशी, ससुर हफीस मोहम्मद कुरेशी तथा सास अमीना शेख उससे कहने लगे कि तेरे माता-पिता ने दहेज में कुछ नहीं दिए हैं कहीं और विवाह करते तो बहुत सा दहेज हमें मिलता। यह कहकर पीडि़ता को उलाहना देकर प्रताडि़त किया जाने लगा। छोटी-छोटी बात पर अपमानित कर गाली गलौज की जाने लगी।
पति सहित ससुराल वाले उसे चार पहिया वाहन मायके से लाने के लिए दबाव देने लगे। जब पीडि़ता इसके लिए तैयार नहीं हुई तब ससुराल वाले उसे मायके में लेकर आए और उसे वहीं छोडक़र वापस चले गए। इसके बाद से पति ने उसके साथ कोई संबंध नहीं रखा। मायके में रह रही पीडि़ता को बेटा होने के बाद भी ससुराल से कोई भी बच्चे को देखने नहीं आया। परेशान होकर पीडि़ता ने इसकी शिकायत महिला थाना में की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।