दुर्ग
दुर्ग, 17 मार्च। 4 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात व अन्य आवश्यक वस्तुएं उपहार स्वरूप देने के बावजूद भी चार पहिया वाहन एवं दहेज के लिए पीडि़ता को प्रताडि़त करने वाले ससुराल वालों के खिलाफ पीडि़ता ने शिकायत दर्ज कराई है। पीडि़ता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ धारा 498 ए,34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। दुर्ग निवासी पीडि़ता का विवाह 1 फरवरी 2013 को विवेक वर्मा भिलाई के साथ हुआ था। शादी के अवसर पर पीडि़ता के माता-पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार 4 लाख रुपया नगद एवं अन्य सामान उपहार स्वरूप दिए थे। शादी के 1 सप्ताह बाद ही पीडि़ता अपने पति के साथ उनके कार्यस्थल पुणे जाकर रहने लगी।
ीच-बीच में ससुराल भी आती जाती रहती थी। लगभग 2 माह तक सब कुछ ठीक था। इसके बाद पति विवेक वर्मा, ससुर जनक राम वर्मा, सास वैजयंती वर्मा एवं ननंद मनीषा वर्मा सब मिलकर पीडि़ता से कहने लगे कि तुम्हारे पिता डॉक्टर होने के बावजूद दहेज में कुछ नहीं दिए, कम से कम चार पहिया वाहन तो मिलना ही था। मायके से वाहन एवं रुपए लाने की बात को लेकर ससुराल वाले पीडि़ता से गाली गलौज कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगे।
पीडि़ता का पति शराब पीकर देर रात घर आकर छोटी-छोटी बात को लेकर गाली गलौज कर मारपीट करते रहता था। मायके वालों द्वारा समझाए जाने पर पति उसे रायपुर में लाकर रखा। जून 2022 में पीडि़ता को पता चला कि उसके पति का किसी अन्य महिला से संबंध है। जब पीडि़ता ने अपने पति से इस बारे में बात की तो पति ने उसके साथ और अत्याचार प्रारंभ कर दिया। इसके बाद पीडि़ता के पति ने उसके छोटे बच्चे के साथ उसे रायपुर में ही रख दिया और आना जाना बंद कर दिया। परेशान होकर पीडि़ता 22 दिसंबर 2022 से अपने मायके में ही रह रही थी।