दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 17 मार्च। घर में काम के बहाने बुलाकर नाबालिग के साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एफटीसी सरिता दास की कोर्ट ने आरोपी बरकत अली उर्फ गोलू को धारा 342 के तहत 6 माह का सश्रम कारावास, 200 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न अदा कर पाने पर 15 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास, 2000 रुपए अथर्दंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 2 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 506 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अथर्दंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।
नेवई थाना अंतर्गत निवासी 16 वर्ष 9 माह उम्र की नाबालिग ने शिकायत दर्ज कराई कि 24 अगस्त 2020 की सुबह 6 बजे वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसके पिता काम पर चले गए थे।
मां भी घर के भीतर काम कर रही थी। पड़ोस में ही रहने वाला आरोपी बरकत अली उर्फ गोलू उसे घर में काम करने के बहाने इशारे से बुलाया। जब पीडि़ता उसके घर गई तो उसने उसका बांह पकडक़र घर के अंदर खींचते हुए दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उसने जबरदस्ती नाबालिग से रेप किया।
आरोपी ने यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।