दुर्ग
दुर्ग, 20 जून। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2023-24 अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से ऋण लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना अंतर्गत उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रूपये, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रूपये एवं व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रूपये ऋण लिया जा सकता है। योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रूपये तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्प संख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदकों को 15 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपये तक एवं अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपये मार्जिन मनी की पात्रता होगी। आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी, न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण, आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य समुदाय को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होनी चाहिए।