रायपुर
पदोन्नति और पोस्टिंग घोटाला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 सितंबर। पदोन्नति और पोस्टिंग घोटाले में संशोधन पदस्थापना निरस्तीकरण को लेकर विभाग ने दो टूक निर्देश जारी कर दिया है। बस्तर संभाग के संयुक्त संचालक ने स्पष्ट निर्देश जारी कर कहा है कि भारमुक्त किए गए शिक्षकों को भारमुक्त अवस्था में ही रखा जायेगा। इसका मतलब साफ है कि उन्हें ना तो पूर्व पदस्थ संस्था में वापस लिया जाएगा और ना ही जिन संस्था के लिए भारमुक्त किया गया है उस संस्था में कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।जेडी ने सभी डीईओ को भेजे निर्देश में स्पष्ट कहा है कि कोई प्रधान पाठक, शिक्षक पूर्व पदस्थ ( संशोधित) या पदोन्नति पूर्व आदेशित संस्था में कार्यभार ग्रहण करते हैं इसकी जिम्मेदारी डीईओ की होगी।
इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में पोस्टिंग आदेश निरस्त करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार के आदेश पर यथास्थिति (स्टेट्स-को) बनाए रखने का आदेश दिया है। जेडी का यह आदेश उसी के पालन में जारी किया गया है। इधर छत्तीसगढ़ संयुक्त शिक्षक महासंघ ने नए सिरे से काउंसलिंग कर पोस्टिंग की मांग की है। महासंघ का कहना है कि पिछली काउंसलिंग में रिक्त स्थान छिपाने की वजह से संशोधन की स्थिति बनी है।