राजनांदगांव

अवैध शराब विक्रय पर कार्रवाई
18-Sep-2023 4:11 PM
अवैध शराब विक्रय पर कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 18 सितंबर। आबकारी अधिकारी वृत्त-अं.चौकी द्वारा गत दिवस 16 सितंबर को प्राप्त सूचना के आधार ग्राम मुंजाल में आरोपी शैलेन्द्र कुमार पिता श्यामलाल कोड़ापे 32वर्ष निवासी मुंजाल के कृषि भुमि में निर्मित लारी की तलाशी लेने 30 बल्क लीटर हाथ भट्टी महुआ फूल से निर्मित कच्ची शराब को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण कायम किया गया है। इसी प्रकार ग्राम मुंजाल, झिटिया सीमा नाला के पास अवैध शराब की सूचना तस्दीक करने व विधिवत तलाशी लेने पर मौके से एक  प्लास्टिक ड्रम में 100 बल्क लीटर हाथ भट्टी महुआ फूल से निर्मित कच्ची शराब एवं 500  किग्रा महुआ लाहन बरामद किया गया। शराब के मालिक के संबंध में आसपास गांव वालों से पूछताछ करने पर जानकारी नहीं होने पर मौके पर उक्त मदिरा को जब्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) लावारिस प्रकरण कायम किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सचिव सह आबकारी आयुक्त महादेव कावरे द्वारा अवैध शराब विक्रय पर कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है।  मोहला-मानपुर-अं. चौकी कलेक्टर एस. जयवर्धन द्वारा जिले में अवैध शराब विक्रय के विरुद्ध संघन अभियान चलाकर कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशन के परिपालन में सहायक आयुक्त आबकारी एके सिंग द्वारा विभाग को मुस्तैदी से कार्रवाई करने कहा गया है। उक्त कार्रवाई के दौरान आबकारी प्रधान आरक्षक राजकपूर कुमर्रा, आरक्षक महेन्द्र कोमरे, भूपेन्द्र वर्मा उपस्थित थे।

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