रायपुर

रात 10 से सुबह 6 तक नहीं बजा सकेंगे लाउडस्पीकर
06-Oct-2023 3:47 PM
रात 10 से सुबह 6 तक नहीं  बजा सकेंगे लाउडस्पीकर

कलेक्टर ने कोलाहल अधिनियम के तहत किया आदेश जारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 अक्टूबर।
कलेक्टर  डॉ सर्वेश्वर भुरे ने  विधानसभा निर्वाचन  के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपादन के लिए जिले में बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। इसके लिए आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए चलित वाहनों आदि में लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। इसी प्रकार सामान्यत: आमसभा, प्रचार, जुलुस, वाहन इत्यादि के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होकर निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। 

अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति कि गई है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-48 रायपुर शहर ग्रामीण (नगर निगम क्षेत्र रायपुर एवं बिरगांव), क्रमांक-49 शहर पश्चिम, क्रमांक-50 रायपुर शहर उत्तर एवं क्रमांक-51 रायपुर शहर दक्षिण के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-52 आरंग क्रमांक-53 अभनपुर और क्रमांक-47 धरसींवा के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-45 बलौदाबाजार (110 मतदान केन्द्र हेतु के लिए तहसीलदार  तिल्दा नेवरा को नियुक्त किया गया है।
 

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