रायपुर
रायपुर, 21 अक्टूबर। उचित मूल्य के राशन दुकानों में अनियमित्ता पाए जाने पर खाद्यमंत्री से शिकायत पर कार्रवाई न किए जाने पर मधूसूदन मिश्रा ने खाद्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और दूकान संचालक के खिलाफ मिली भगत का आरोप लगाया है।
मधुसूदन मिश्रा ने बताया कि उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने कार्यवाही का निर्देश दिया गया जिसका चार सप्ताह में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने का आदेश लगभग चार माह पूर्व दिये गये थे जिसका पालन अभी तक नहीं किया गया है।
खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जाना नरेश बाफना के साथ मिली भगत कर नरेश बाफना द्वारा खमतराई स्थित शा. उ. मूल्य दुकान का संचालन कर प्रत्येक माह 300 किवंटल चावल की अफरा तफरी की गई है जिसमें खाद्य निरीक्षक एवं दुकान को निलंबित किया गया था।
किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही किया गया है।