दुर्ग
दुर्ग, 22 अक्टूबर। बीड़ी नहीं देने से नाराज अधेड़ की हत्या कर देने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग की कोर्ट ने आरोपी सोनू राव एवं यशवंत उर्फ लाल यादव को धारा 294 के तहत एक- एक माह के सश्रम कारावास, धारा 452 के तहत 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास, 500 -500 रुपए अर्थदंड ,धारा 302, 34 के तहत आजीवन कारावास एवं एक -एक हजार रुपए अर्थदंड, धारा 323 के तहत 6-6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रदीप नेमा ने पैरवी की थी।
अपर लोक अभियोजक प्रदीप नेमा ने बताया कि श्याम नगर वार्ड नंबर 22 छावनी निवासी जगत दुर्गे 15 मई 2020 की शाम को अपने घर के सामने आंगन में बैठा हुआ था। इसी दौरान स्कूटी पर सवार होकर नशे की हालत में आरोपी सोनू राव निवासी कैंप नंबर दो श्याम नगर थाना छावनी एवं यशवंत उर्फ लाला यादव निवासी श्याम नगर वार्ड 22 जगन दुर्गे के पास आकर रुके।
दोनों आरोपियों ने जगन से बीड़ी मांगा। जब जगन ने बीड़ी नहीं है कहा तो आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की की। इस पर घबराकर जगन दुर्गे अपने घर के भीतर भागा। आरोपी उसके पीछे दौड़ते हुए चार दीवारी के भीतर गए और लोहे की राड एवं फरसी पत्थर से जगन दुर्गे के सिर पर वार कर दिया, इससे जगन को गंभीर चोटे आई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतक के पुत्र प्रकाश दुर्गे ने छावनी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी