दुर्ग

मतदान केन्द्रों में सुविधा उपलब्ध कराने अफसरों को दायित्व
26-Oct-2023 3:39 PM
मतदान केन्द्रों में सुविधा उपलब्ध कराने अफसरों को दायित्व

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 26 अक्टूबर। विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा मतदान केन्द्रों का सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ) उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गये हैं। प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर आवश्यक सुविधा उपलब्घ कराने अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए है।

उप संचालक, समाज कल्याण विभाग को वृद्धजन एवं नि:शक्त मतदाताओं हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अच्छी हालत की पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं मतदान केन्द्रों पर दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ब्रेल लिपि में डमी मतपत्र मुद्रित कराकर रखने एवं मांगे जाने पर संबंधित मतदाता को उपलब्ध कराने, दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ईवीएम मशीन पर ब्रेल लिपि में मुद्रित प्रत्याशियों का नाम मुद्रित कराने एवं कार्रवाई सुनिश्चित कराने हेतु जिले में एक जिला विकलांग कार्डिनेटर की नियुक्ति कर उन्हें इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी।

दुर्ग/भिलाई/रिसाली/ चरोदा-भिलाई, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन, आयुक्त, नगर पालिक निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जामुल/अहिवारा/कुम्हारी तथा मुख्य नगर पंचायत अधिकारी उतई/धमधा/ पाटन को दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के दृष्टिगत प्रत्येक मतदान केन्द्र भूतल पर और मतदान केन्द्र भवन तक पहुंचने के लिए सडक़ की सुविधा उपलब्ध कराये।

आयुक्त, नगर पालिक निगम दुर्ग/भिलाई/रिसाली/चरोदा मिलाई, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जामुल/ अहिवारा/ कुम्हारी मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी उतई/धमधा/पाटन, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दुर्ग, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दुर्ग, कार्य कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी दुर्ग, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग दुर्ग को न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ) जैसे पीने का पानी, प्रतिक्षा शेड, पानी की सुविधा के साथ दिव्यांग मतदाताओं के अनुकुल शौचालय, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित ढाल का स्थाई रैम्प और निर्धारित मानकों के अनुसार मतदान कक्ष निर्मित कराने।

प्राचार्य, शासकीय महा. (सर्व), जिला शिक्षा अधिकारी को मतदान दिवस को दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के सहयोग हेतु एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों की नियुक्ति। सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पचंायत, आयुक्त नगर पालिक निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को मतदान केन्द्र पर मतदान हेतु पधारने वाले दिव्यांग एवं 80 प्लस आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को कतार से मुक्ति देते हुए मतदान हेतु वरियता प्रदान किया जाए। सर्व मास्टर टेऊनर्स, विधानसभा निर्वाचन-2023 को मतदान कक्ष में दिव्यांग मतदाताओं की विशेष जरूरतों के संबंध में मतदान कर्मियों को संवेदनशील बनाने हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। इसी तरह उप संचालक जनसपंर्क विभाग को भारत निर्वाचन आयोग के दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु प्रसारित सक्षम एप का प्रचार-प्रसार करने।

आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग/भिलाई/रिसाली/चरोदा-भिलाई, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जामुल/अहिवारा, कुम्हारी, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी उतई/धमधा/पाटन को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान तिथि को मांगे जाने पर दिव्यांग एंव 80 प्लस आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को उनके घर से लाने एवं मतदान पश्चात् उन्हें वापिस उनके घर तक छोडऩे हेतु नि:शुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा निर्वाचन-2023 से संबंधित निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 49एन के प्रावधान के परिपालन में मतदान केन्द्र पर दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने साथ सहयोगी के रूप में एक साथी को ले जाने हेतु अनुमति देंगे एवं दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ईवीएम मशीन पर ब्रेल लिपि में मुद्रित प्रत्याशियों का नाम मुद्रित कराने। नोडल अधिकारी विधानसभा निर्वाचन 2023 से संबंधित पोस्टल बैलेट के लिए दिव्यांग एवं 80 प्लस आयु वर्ग के वरिष्ठ मतदाताओं में से इच्छुक अनुपस्थित मतदाताओं के द्वारा फार्म-12डी के माध्यम से विकल्प देने की स्थिति में उन्हें पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है।

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