दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 1 नवंबर। थैली में नशीली दवाई रखकर ग्राहक की तलाश करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विवेक वर्मा की कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद आबिद को 12 वर्ष के कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजय कसार ने पैरवी की थी।
थाना सुपेला पुलिस को 10 जुलाई 2022 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने प्लास्टिक की बोरी से बनी एक थैली में नशीली दवाई रखा है और विक्रय करने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहा है । इस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने निजामी चौक फरीदनगर में पहुंचकर मुखबिर के बताए हुए हुलिया के आधार पर एक युवक को देखा। पुलिस को देख युवक वहां से भागने का प्रयास कर रहा था, जिसे घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा। पुलिस टीम ने आरोपी मोहम्मद आबिद पिता मोहम्मद यूसुफ 24 वर्ष निवासी फरीदनगर मस्जिद के पीछे सुपेला को पकड़ा। उसके पास से नाइट्राजेपेम आईपी निट्रावेट 10 का 70 पत्ता जिसकी कुल कीमत 10,275 रुपए थी को जब्त किया गया था।