दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 2 नवंबर। युवक की जघन्य हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा की कोर्ट ने आरोपी विकी उर्फ गुरमुख सिंह को धारा 302, 427 के तहत आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। वही एक अन्य राजू लाल उर्फ गोलू साहू को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ललित कुमार देशमुख ने पैरवी की थी।
27 सितंबर 2021 की सुबह चार पहिया वाहन में आरोपी विक्की उर्फ गुरमुख सिंह निवासी कैंप नंबर दो शारदा पारा भिलाई तथा राजू लाल उर्फ गोलू साहू न्यू गणेश चौक शारदा पारा निवासी भिलाई बाजार भाठापारा शासकीय कार्यालय, खुशबू चाय नाश्ता सेंटर के पास थाना पुलगांव में पहुंचे और भानु उर्फ लेखन यादव से शराब पिलाने के लिए कहा। इस पर भानु यादव ने मना कर दिया इस पर आरोपीगण गुस्से में आ गए और वाद-विवाद एवं गाली गलौज करते हुए आरोपी विकी गुरमुख सिंह ने बोलेरो वाहन से पेचकस, जैक राड आदि निकाला और भानु यादव पर हमला कर दिया। वहीं राजू लाल उर्फ गोलू साहू ने भी उसका साथ देते हुए मारपीट की। गंभीर चोटे आने से भानु यादव की मौत हो गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद बोलेरो से भागने के दौरान एक दुकान की दीवार को भी आरोपियों ने जमकर ठोकर मार दी थी।