दुर्ग

चाकू से वार, 10 वर्ष की सजा
03-Nov-2023 2:58 PM
चाकू से वार, 10 वर्ष की सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 3 नवंबर।
मामूली बात पर युवक पर बटनदार चाकू से गंभीर वार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीता यादव की कोर्ट ने आरोपी को धारा 307 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। 13 अगस्त 2021 की रात को 11:00 बजे प्रार्थी विशाल तांडी घर से खाना खाकर निकला था। 

लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने बताया कि आरोपी अश्विनी पाटले निवासी माडल टाउन ने नाला के पास सुलभ शौचालय के पीछे मॉडल टाउन स्मृति नगर चौकी थाना सुपेला में प्रार्थी विशाल तांडी को रोका और उसके साथ उल्टी सीधी बात करने लगा। जब प्रार्थी ने उसे मना किया तो आरोपी गुस्से में आ गया और अपने पास रखे बटनदार चाकू को निकाला। आरोपी ने गाली गलौज करते हुए प्रार्थी से मारपीट की और चाकू से उसे पर वार कर दिया। इससे प्रार्थी विशाल तांडी को पेट, सीना, गले के पास, हाथ में चोटे आई। वार करने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला। लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया था।

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