दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 26 नवंबर। मासूम बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी प्रहलाद देशमुख को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत मरते दम तक आजीवन कारावास, 25000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी। प्रार्थी की 4 वर्षीय मासूम बच्ची खेलने के लिए गली में गई हुई थी। जब वह कुछ देर तक वापस नहीं आई तब उसके पिता ने उसकी खोजबीन की।
पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त पंकज देशमुख उर्फ प्रहलाद देशमुख 21 वर्ष थाना अंडा के कमरे में देखा तो आरोपी उसकी मासूम बच्ची को नीचे जमीन पर लिटा दिया था और उसके साथ गलत हरकत कर रहा था।
जब बच्ची के पिता प्रार्थी ने उससे पूछताछ की तो आरोपी गाली गलौज करते हुए झगड़ा करने लगा। मासूम बच्ची ने परिवार वालों को बताया कि आरोपी ने उसे चॉकलेट का लालच देकर घर ले गया था और उसके साथ गलत हरकत की।