दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 4 मई। शारदा पारा केम्प -2 में 1269 आवासीय योजना के हितग्राही रामसिया गुप्ता कांट्रेक्टर कॉलोनी सूपेला भिलाई, देवनाथ मिश्रा स्पर्श अस्पताल के समीप निवासी जिन्हे शारदा पारा आवासी योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रीशुदा 30 वर्षीय पट्टा मिला था उनके भूखण्ड में कुछ लोगों द्वारा अवैधानिक रूप से 1269 हितग्राहीयों के आबंटित भूखण्ड पर तालाब खोदा जा रहा था जिसकी शिकायत नगर पालिक निगम भिलाई में किये जाने के बावजूद अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने पर बिलासपुर हाईकोर्ट में हितग्राहियों द्वारा मुकदमा दायर किया गया था, उस आधार पर उच्च न्यायालय ने तत्काल तालाब खुदाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था जिस आधारपर कुछ दिन खुदाई पर रोक लगा था लेकिन देखने में आ रहा है कि हितग्राहियों के आबंटित रजिस्ट्रीशुदा भूखण्ड के सेक्टर में तालाब खोदने का काम फिर चालू हो गया है जिसकी शिकायत हितग्राहियों ने नगर पालिक निगम के महापौर के समक्ष किया है, और यह भी स्पष्ट किया है कि 1269 रजिस्ट्रीशुदा भूखण्ड जिनकी रजिस्टी हो गई है, और हाईकोर्ट में मामला चल रहा है।
उक्त भूखण्ड पर रोक लगा है उस पर किसी प्रकार से छेड-छाड कि गई तो नगर पालिक निगम के आयुक्त और महापौर की संपूर्ण जबावदारी होगी चूंकि शारदा पारा 1269 अवासीय योजना का भूखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए अवमानना की परिधि में आता है। उक्त शिकायत की जांच कर अविलम्ब रोक लगाया जाये। अन्यथा हाईकोर्ट जाना पड़ेगा।