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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके बेटे को धनशोधन मामले में अग्रिम जमानत मिली
11-Jun-2022 7:49 PM
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके बेटे को धनशोधन मामले में अग्रिम जमानत मिली

(एम. जुल्करनैन)

लाहौर, 11 जून। पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे व पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज शरीफ को अरबों रुपये के धनशोधन मामले में शनिवार को अग्रिम जमानत दे दी।

संघीय जांच एजेंसी ने इस मामले में पहले के विपरीत रुख अपनाते हुए न्यायाधीश को बताया कि दोनों को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद पिता-पुत्र को बड़ी राहत मिली।

दिलचस्प बात यह है कि संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने पिछले सप्ताह 14 अरब रुपये (सात करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर) के धनशोधन मामले में प्रधानमंत्री और अन्य संदिग्धों के खिलाफ एक अंतरिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

एजेंसी ने उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए तर्क दिया था कि 'उन्हें हिरासत में लिया जाना आवश्यक है क्योंकि वे मामले की जांच शामिल नहीं हुए हैं और उन्होंने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग नहीं किया है।'

अदालत के एक अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, 'शनिवार को एफआईए के अभियोजक ने पूरी तरह से विपरीत रुख अपनाते हुए अदालत से कहा कि एजेंसी को जांच में पिता और पुत्र की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है।'

इसके बाद अदालत ने इस मामले में प्रधानमंत्री, उनके बेटे और अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की पुष्टि की।

अदालत ने उन्हें सात दिन के अंदर 10-10 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया।

लाहौर में कड़ी सुरक्षा के बीच शहबाज और हमजा एफआईए की विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए।

शहबाज ने कहा कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) पहले ही आरोपों की जांच कर चुका है और अब एफआईए जांच कर रही है।

उन्होंने कहा, 'एनएबी इस मामले में मेरे और मेरे बेटों के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाया और उच्चतम न्यायालय ने कोई सबूत पेश करने में विफल रहने पर उसे फटकार लगाई थी।'  (भाषा)

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