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दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीरी व्यवसायी जहूर की जमानत से इनकार के खिलाफ अपील खारिज की
23-Aug-2022 5:41 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीरी व्यवसायी जहूर की जमानत से इनकार के खिलाफ अपील खारिज की

(File Photo: IANS)

नई दिल्ली, 23 अगस्त | दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कश्मीरी व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली की उस अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें पिछले साल टेरर फंडिंग के एक मामले में उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। जहूर ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। जहूर ने कोविड-19 के प्रकोप और अपनी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर जमानत मांगी थी। उसकी याचिका को न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।


अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट की ओर इशारा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का नियमित रूप से इलाज किया जा रहा था और उसे निर्धारित दवाएं भी मिल रही थीं और उसकी हालत स्थिर और संतोषजनक थी।

यह भी माना गया कि अपीलकर्ता अपने ही घर में हिरासत में था।

पीठ ने उसकी याचिका खारिज करते हुए कहा, "अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार करने वाले 15 मई, 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली अपील निष्फल रही है, इसलिए अपील खारिज की जाती है।"

जहूर वटाली सहित कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद भट, उर्फ पीर सैफुल्ला और कई अन्य लोगों पर आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है।

इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121 और 121ए और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13,16,17,18,20,38,39 और 40 के तहत आरोप लगाए गए थे।

जहूर बटाली कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग और पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) से धन प्राप्त कर रहा था। (आईएएनएस)|

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