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बिलासपुर, 23 सितंबर। राजधानी में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे व पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल को अवमानना नोटिस जारी किया है।
पूर्व में उच्च न्यायालय में नितिन सिंघवी की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि रायपुर कलेक्टर व एसपी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यावसायिक वाहन पर साउंड बॉक्स या डीजे रखकर न बजाया जाए। पहली बार ऐसे वाहनों साउंड सिस्टम को जब्त किया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन जब्त होगा व परमिट जब्त करना होगा। ऐसे वाहनों को न्यायालय की अनुमति के बिना फिर से परमिट जारी नहीं किया जाए। तथा ध्वनि विस्तार यंत्र बजाने वाले आयोजकों के विरुद्ध हाईकोर्ट की अवमानना याचिका दायर की जाए। इन नियमों का कलेक्टर व एसपी क्रियान्वयन कराएंगे ऐसा नहीं होने पर वे जिम्मेदार माने जाएंगे।
इस आदेश का पालन नहीं होने पर छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने हाईकोर्ट में कलेक्टर, एसपी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि पुलिस ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो जब्त कर लेती है किंतु आयोजकों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दायर नहीं की जाती। गत वर्ष राखी थाना व बस्ती थाना इलाके में पुलिस के मना करने के बावजूद डीजेजाया गया। इस गणेश उत्सव के दौरान 3 सितंबर की रात को शंकर नगर चौक पर डीजे को ज्त किया गया लेकिन उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर नहीं की गई। कोर्ट से अनेक बार आदेश जारी होने के बावूजूद सड़कों पर धुमाल व डीजे बजाए जाते हैं।
ज्ञात हो कि इसके पहले भी आदेश का पालन नहीं होने पर अधिवक्ता व्यास मुनि द्विवेदी ने अवमानना याचिका दायर की थी तब कलेक्टर एसपी ने वचन दिया था कि कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा।