राष्ट्रीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.
हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को इस मामले पर बहस पूरी होने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.
अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाई कोर्ट के 31 मार्च को दिए उस आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दी थी, जिसमें कोर्ट ने चीफ़ इनफॉर्मेशन कमीशन के एक आदेश को ख़ारिज कर दिया था.
दरअसल, हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस निर्देश को दरकिनार कर दिया था, जिसमें आयोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की एमए की डिग्री के बारे में जानकारी मुहैया कराने को कहा था.
गुजरात हाई कोर्ट ने मार्च में सीआईसी के आदेश के ख़िलाफ़ गुजरात विश्वविद्यालय की अपील स्वीकार की थी और केजरीवाल पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. (bbc.com)