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रवि काना और काजल झा की पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड, अब खुलेंगे कई 'राज'
30-Apr-2024 5:33 PM
रवि काना और काजल झा की पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड, अब खुलेंगे कई 'राज'

ग्रेटर नोएडा, 30 अप्रैल । स्क्रैप माफिया रवि काना और उसकी महिला मित्र काजल झा को थाईलैंड से प्रत्यर्पण के बाद कोर्ट ने जेल भेज दिया था। पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लेने की अर्जी लगाई थी। मंगलवार को कोर्ट ने रवि काना और काजल झा की पांच दिनों की रिमांड (1 से 6 मई तक) नोएडा पुलिस को दी है।

माना जा रहा है कि अब दोनों की रिमांड के बाद कई ऐसे नाम और कई ऐसे खुलासे होंगे, जो सिस्टम में बैठे लोगों का पर्दाफाश करेंगे जो स्क्रैप माफिया की लगातार मदद कर रहे थे।

कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों की बहस दिन में ही पूरी हो गई थी। कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। नोएडा पुलिस ने कोर्ट में रवि काना और उसकी महिला मित्र काजल झा की रिमांड के लिए बोला था। दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला कुछ देर के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। शाम को नोएडा पुलिस को कोर्ट ने रिमांड के लिए आदेश दे दिया है।

रिमांड पर पुलिस पूछताछ करेगी कि कौन-कौन इनकी मदद कर रहा था। किन जगहों पर इनका नेटवर्क फैला हुआ है। कितनी काली कमाई इन्होंने अर्जित की है, इससे जुड़े सबूत भी जुटाए जाएंगे।

गौरतलब है कि रवि काना को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बीते शनिवार को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उसकी रिमांड मांगी थी। जिसके बाद मंगलवार को पुलिस की दायर याचिका पर रिमांड मिली है। रवि काना व उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने दोनों से 80 से ज्यादा सवाल पूछे थे। दोनों पर 50 हजार का इनाम भी घोषित था।

गैंगरेप और गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहे रवि काना को थाईलैंड में पकड़ा गया था, जिसके बाद उसे भारत डिपोर्ट किया गया और दिल्ली एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी में बीटा 2 पुलिस द्वारा रवि काना और उसके गिरोह के 15 सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी और उससे पहले नोएडा के थाना सेक्टर 39 में रवि काना और उसके सहयोगियों पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ था।

लंबे समय से पुलिस रवि की तलाश कर रही थी। रवि के गिरोह के काफी सदस्य और उसकी पत्नी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन रवि व उसकी महिला मित्र लगातार फरार चल रहे थे।

(आईएएनएस)

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