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कैपिटल हिल मामले में ट्रंप को राहत, ट्रायल को फास्ट ट्रैक करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज
23-Dec-2023 8:47 AM
कैपिटल हिल मामले में ट्रंप को राहत, ट्रायल को फास्ट ट्रैक करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज

-ब्रैंड डेबुसमैन

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये तय करने से इनकार कर दिया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2020 का चुनाव पलटने की कथित कोशिश करने वाले मुकदमे में उन पर आरोप तय करने से उन्हें छूट मिलेगी या नहीं.

ट्रंप का दावा है कि उन पर आरोप तय करने से उन्हें छूट हासिल है, क्योंकि दंगे से पहले और उस दौरान वे राष्ट्रपति के रूप में अपना काम कर रहे थे.

अदालत के ताज़ा फ़ैसले से ऐसा लग रहा है कि अपना ट्रायल धीमा रखने के ट्रंप के प्रयास सफल हो रहे हैं, क्योंकि अब यह मुकदमा अपील प्रक्रिया के ज़रिए ही गुजरेगा.

ट्रायल में होने वाली देरी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के लिए 'प्रक्रियात्मक जीत का एक प्रतीक' माना जा रहा है, क्योंकि उनकी क़ानूनी टीम इस ट्रायल को जहां तक हो सके लंबे समय तक टालने की कोशिश कर रही है.

हालांकि विशेष वकील जैक स्मिथ ने अदालत से मामले की तुरंत सुनवाई करने को कहा था. लेकिन अदालत ने विस्तार से बताए बिना केवल इतना कहा कि स्मिथ की याचिका 'अस्वीकार' की जाती है.

सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला स्मिथ के लिए एक झटका है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने की अपील की थी.

उनका कहना था कि अपील प्रक्रिया ट्रंप के ट्रायल को शुरू करने में देरी कर सकती है.

स्मिथ के कार्यालय ने सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फ़ैसले पर कोई बयान जारी करने से इनकार कर दिया है.

6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल दंगे के कारण चुनाव को पलटने के उनके कथित प्रयासों के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जांच की जा रही है.

ट्रंप को इस साल की शुरुआत में चुनाव परिणाम को पलटने के आरोप में दोषी ठहराया गया था. (bbc.com/hindi)

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