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दिल्ली की अदालत ने बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिकाएं खारिज कीं
06-May-2024 9:00 PM
दिल्ली की अदालत ने बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिकाएं खारिज कीं

नयी दिल्ली, 6 मई। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं।

इन मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।

सीबीआई और ईडी अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सामग्री प्रतीत होती है।

उन्होंने कहा, ‘‘दलीलों, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और अभियुक्त के खिलाफ आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर यह अदालत इस स्तर पर आवेदक को जमानत देने की इच्छुक नहीं है।’’

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हालांकि, आरोपी के फरार होने का जोखिम नहीं है, लेकिन गवाहों को धमकाने के संबंध में उनके आचरण और इस आशंका को देखते हुए कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते मामले के अन्य गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती हैं, आरोपी इस स्तर पर रिहा होने की हकदार नहीं हैं।’’

वकील नितेश राणा द्वारा दायर आवेदन में दावा किया गया था कि आरोपी से आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है और उन्हें हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

कविता ईडी तथा सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में कविता (46) के बंजारा हिल्स स्थित आवास से उन्हें गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें न्यायिक हिरासत से अपनी गिरफ्त में लिया था। (भाषा)

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