सरगुजा
कई दशकों से काबिज थे आदिवासी परिवार, अफसरों से तीखी नोकझोंक भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर,23 जुलाई। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनारस रोड टीसीपीसी के सामने 8 आदिवासी परिवारों के 11 एकड़ 40 डिसमिल कब्जे को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद खाली कराया गया है। इस जमीन को खाली कराने के लिए पुलिस के अधिकारियों सहित 50 से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
दरअसल, अंबिकापुर के गांधी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों घर में सो रहे परिवार की मौजूदगी में आधी रात को किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में आग लगाई। जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई थी। इधर आज हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कई दशकों से काबिज आदिवासी परिवार को खाली कराने के लिए अपर कलेक्टर सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे।
इस दौरान काबिज आदिवासी परिवार और राजस्व अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक देखने को मिली. जिसके बाद पुलिस को कुछ बल का प्रयोग करते हुए कब्जे को खाली कराया गया है।
इधर काबिज परिवार ने दादा-परदादा की जमीन को रसूखदारों पर अवैध तरीके से अपने नाम करा लेने का आरोप भी लगाया है, साथ ही कहा कि इस बरसात के मौसम में खाली कराने के लिए शासन प्रशासन की टीम लगी हुई है। ऐसे बरसात के मौसम में हम और हमारे जानवरों को लेकर कहां जाएंगे।
इधर एसडीएम बाईट पूजा बंसल ने कहा कि हाई कोर्ट का निर्देश का पालन किया जा रहा है. जिस की कार्रवाई आज पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है।
गौरतलब है कि अवमानना प्रकरण 449 ऑफ 2022 द्वारा माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कब्जा हटाने का आदेश जारी किया गया है। एसडीएम अम्बिकापुर ने बताया कि खसरा नंबर 323/16 व 252 कुल रकबा 01.67 हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा आवेदक को विक्रय किया गया। जिस पर अनुविभागीय दंडाधिकारी अंबिकापुर द्वारा कब्जा दिलाए जाने का आदेश हुआ। जिसका पालन न होने पर आवेदक द्वारा हाई कोर्ट में वाद दायर किया गया। जिस पर मा.हाई कोर्ट द्वारा ष्टक्ररूक्क ठ्ठश 438 शद्घ 2021 के समय सीमा में अनुपालन का निर्देश दिया। तत्पश्चात आवेदक द्वारा मा. हाई कोर्ट में कंटेंप्ट केस 449 शद्घ 2022 वाद लाया गया। जिसमे न्यायालय द्वारा वाद भूमि पर से कब्जा हटाने के सख्त निर्देश जारी किए थे।