दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 27 नवंबर। शादी का प्रलोभन देकर नाबालिक किशोरी को भगा कर ले जाने एवं उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी को धारा 366 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास ,100 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास, 5000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
चौकी स्मृति नगर सुपेला निवासी आरोपी महेंद्र पाल की जान पहचान उसके ही घर के पास रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी के साथ थी।
29 अक्टूबर 2021 की सुबह 6.30 बजे किशोरी ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि वहां मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही है। जब वह बाहर गई तब उसे रास्ते में आरोपी महेंद्र पाल मिला। उसने किशोरी को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देते हुए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और उसे अपने साथ भगा कर ले गया। आरोपी ने किशोरी को पहले यात्री प्रतीक्षालय में ले गया और वहां पर उसके साथ रेप किया। इसके बाद आरोपी उसे अपनी नानी के घर भी घुमाने लेकर गया और लगातार उसका रेप किया।
विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि जब किशोरी घर नहीं पहुंची तब उसकी बड़ी बहन ने चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के पास से किशोरी को बरामद किया था।