महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 1 मार्च। पुलिस ने रायपुर के 3 चोरी के आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि सभी रायपुर से एकराय होकर ट्रेन से महासमुंद आते थे और चोरी करते थे। प्रार्थी दुर्गेश बंसोड़ महासमुंद के मुताबिक 23 फरवरी की सुबह करीब 4.30 बजे मेरे बेटा निलेश की आंख में टार्च की लाइट पड़ी तो वह जागा और चिल्लाया तो मैं तथा मेरी पत्नी भी जाग गई। हमने उस आदमी को पकडऩे की कोशिश की और जोर-जोर से चोर-चोर करके चिल्लाया। आरोपी गेट के उस पार कूदा। बाहर खड़े अपने दोनों साथियों संग भाग निकला। हमने कुछ दूर तक उनका पीछा किया, लेकिन कोई पकड़ में नहीं आया।
इसके बाद अपने घर को देखा। घर की तीनों आलमारियां खुली थी। आलमारी का लाकर टूटा हुआ था। कपड़े एवं कागजात बिखरे पड़े थे। आलमारी को चेक किया तो आलमारी में रखे एक सोने की नथ, 2 जोड़ी पुराना सोने का टॉप्स, 2 चांदी की अंगूठी रत्न लगा हुआ, 4 चांदी के सिक्के कुल कीमती 40 हजार रुपए, पुरानी इस्तेमाली एक मोबाइल फोन कीमती 13 हजार रुपए एवं नगदी रकम 18 हजार 300 रुपए जुमला कीमती 71300 रुपए को चुरा लिया था।
पुलिस अधीक्षक ने जांच के लिए एक टीम गठित की। मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग रेलवे स्टेशन में संदिग्ध रूप से घूम रहे हैं। मुखबिर की निशानदेही पर मौका पहुंचकर घेराबंदी कर पुलिस टीम ने 3 लोगों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम शेख जाफर, शेख आलम तथा मोहम्मद सेफ ी रज्जाक तीनों निवासी रायपुर बताया।
पूछताछ में आरोपियों ने घटना दिनांक को चोरी करना कबूल किया। बताया कि मो. सेफी रज्जाक तथा शेख आलम ट्रेन से महासमुंद आये और रेल्वे फाटक के पास एक घर में चोरी करने की नियत से रात्रि 4 बजे घर अन्दर घुस कर चोरी की। सामानों व जेवरों की चोरी कर आपस में बंटवारा कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 2 चांदी की अंगूठी मिला। बाकी सोने चांदी को गुम हो जाना बताया। नगदी रकम 18300 रुपए में से 1300 रुपए ही बरामद हो सका। बाकी रुपए आरोपियों ने खाने पीने में ख्रर्च करना बताया। कोतवाली महासमुंद में धारा 457,380 भादवि के तहत् तीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।