दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 28 अप्रैल। ऋण पुस्तिका के पन्ने में कूटरचना कर न्यायालय के मोहर का दुरुपयोग करने वाली आरोपिया को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपिया को रिमांड में लेकर न्यायालय में पेश किया गया है।
16 मार्च 2024 को प्रार्थी अजय कुमार साहू निवासी रीडर प्रस्तुतकार न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग द्वारा आरोपिया अलका उके के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई कि एक मामले में आरोपिया अलका उके द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग पायल टोपनो की कोर्ट में किसान किताब द्वारा जमानत के लिए प्रस्तुत किया गया था। कुछ वर्ष पूर्व भी आरोपिया द्वारा किसान किताब में जमानत लिया गया था। उक्त किसान किताब में पूर्व जमानत का कोई उल्लेख नहीं था। वहीं किसान किताब में तहसीलदार दुर्ग से जमानतदार को कोई डुप्लीकेट अथवा नवीन किसान किताब जारी किए जाने का भी उल्लेख नहीं था। आरोपिया द्वारा किसान किताब से पूर्व प्रकरण का मजिस्ट्रेट की सील मोहर, मूल्यवान प्रतिभूति पन्ने को उखाड़ कर नष्ट किया गया था। शिकायत के बाद कोतवाली थाना प्रभारी महेश ध्रुव के नेतृत्व में टीम ने आरोपिया अल्का उके पति अजय कुमार उके 40 वर्ष निवासी शंकर नगर थाना मोहन नगर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।