बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 10 मई। बाल विवाह की सूचना पर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बाल विवाह रोकवाया।
विगत दिवस चाइल्ड हेल्पलाईन न.1098 जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग को विकासखण्ड बेमेतरा के ग्राम की एक बालक एवं बालिका का बाल विवाह की जानकारी प्राप्त हुई थी।
उक्त ग्राम में मालिया परिवार के एक बालक एवं पारधी परिवार के एक बालिका का बाल विवाह होने जा रहा था। शिकायत प्राप्त होने पर झालम में गालियां एवं पारधी परिवार में बाल विवाह रोकवाया गया।
उक्त बालक का विवाह गाँव में ही अपने नाना के यहाँ आई बालिका स्थाई निवासी गंगानगर कवर्धा कबीरधाम से होने जा रहा था। सूचना के पश्चात टीम द्वारा बालक-बालिका के परिजनों के समक्ष कार्यवाही किया गया। बालक एवं बालिका के परिजनों के द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण होने के उपरांत ही विवाह किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई तथा विवाह स्थगित करने की बात कही गई, युवक के परिजनों के कथन अनुसार हमें यह ज्ञात नहीं था कि वर्तमान में मौजूदा कानून के तहत् 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह गैर कानूनी है।
गठित टीम में पर्यवेक्षक रूची ठाकुर, सा.कार्यकर्ता कृष्ण कुमार चंद्राकर, परियोजना समन्वयक राजेन्द्र प्रसाद चन्द्रवंशी, आरक्षक शिवकुमार, आउटरिच वर्कर अनिता सोनवानी, आ.बा. कार्यकर्ता दीपिका ध्रुव के द्वारा समझाईस दिये जाने पर वर पक्ष द्वारा उक्त बालक का विवाह वर्तमान में मौजूदा कानून के तहत विवाह किये जाने की शपथ पूर्वक कथन किया गया।