रायपुर
रायपुर, 23 जून। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं वित्त वाणिज्य कर मंत्री ओपी चैधरी को सुझाव प्रेषित किया गया था। जिस पर आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसके लिए प्रदेश के 12 लाख व्यापारियों की ओर से चेंबर धन्यवाद ज्ञापित करता है।
चेम्बर ने बताया कि महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित है:-1. धारा 73 के तहत मामलों के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई है जिसके अंतर्गत वित्त मंत्री जी ने 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस 31 मार्च 2025 तक टैक्स चुकाने पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया है। 2. सीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर वित्तीय वर्ष 2020-21 तक संबंधित किसी भी चालान के लिए आईटीसी का लाभ उठाने की समय सीमा 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है।
चेम्बर ने बताया कि महत्वपूर्ण निर्णय- 3. फाइलिंग में संशोधन करना अब आसान हुआ। करदाताओं को जीएसटी-1 में घोषित या घोषित राशि में संशोधन करने या जोडऩे की अनुमति देने के लिए परिषद ने जीएसटी-1ं फॉर्म द्वारा एक नई प्रक्रिया लाई है। 4. जीएसटी कर प्रणाली में ब्याज गणना के प्रावधान में परिवर्तन कर देय तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उपलब्ध राशि पर ब्याज नहीं लिया जाएगा पहले यह केवल क्रेडिट लेजर के लिए उपलब्ध था।