रायपुर
संचालक कोष लेखा को वित्त के निर्देश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 जून। पुरानी पेंशन योजना( ओपीएस )को लेकर वित्त विभाग ने एक और आदेश जारी किया है।अलग-अलग कंडिकाओं में पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ में दिशा निर्देश वित्त विभाग ने जारी किया है।
पुरानी पेंशन योजना लागू होने के फलस्वरूप शिक्षक (एल.बी.) के संविलियन पश्चात् पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने पर सेवानिवृत्त/मृत्यु के प्रकरणों में पेंशन/परिवार पेंशन जारी करने एवं प्रान में जमा राशि के समायोजन को लेकर यह मार्गदर्शन मांगा था ।
1. स्कूल शिक्षा विभाग ने 30 जून 18 को संविलियन आदेश के अनुसार शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को देय समस्त लाभ के लिए सेवा की गणना संविलियन तिथि से की जाएगी ।इसके बाद वित्त विभाग से जनवरी 23 को जारी अधिसूचना के द्वारा राज्य शासन की पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। इसकी कंडिका- 5 (स) में लेख है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को लागू पेंशन नियम यथा छ.ग. सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976/छ.ग. (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन की पात्रता होने पर पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा।
इसके अंतर्गत राज्य शासन के अधीन पेंशन योग्य सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और उसके सेवानिवृत्ति की तिथि के बीच की कालावधि जो इन नियमों के अधीन पेंशन और उपादान के उद्देश्यों के लिए संगणना में ली जाती है और उसमें तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य आदेश अथवा नियम के अधीन अर्हतादायी कालावधि शामिल है।चूंकि स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश 30 जून 18 के द्वारा शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को जुलाई 18 से शासकीय सेवा में पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्त किया गया है तथा समस्त लाभों की गणना संविलियन दिनांक से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उनके पेंशन निर्धारण हेतु सेवा की गणना जुलाई 18 अथवा उसके पश्चात् संविलियन दिनांक से ही की जाएगी।
उक्त स्थिति में, वित्त की जनवरी 23 की अधिसूचना के अनुसार शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग के शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के प्रकरण में उनके एनपीएस योजना के अंतर्गत जुलाई 18 के पश्चात् जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि शासकीय खाते में जमा किये जाने के पश्चात् ही उनके पेंशन प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे। और जुलाई 2018 के पूर्व की एनपीएस योजनांतर्गत जमा समस्त राशि अभिदाता की वापिस किया जाएगा। इसलिए इसी प्रक्रियानुसार शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग के सेवानिवृत्ति/मृत्यु के प्रकरणों पर कार्यवाही होगी।
आपको बता दे कि शिक्षक एलबी संपर्क पुरानी पेंशन योजना को लेकर लंबे समय से यह मांग करते रहे हैं कि उन्हें प्रथम सेवा गणना के आधार पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले, लेकिन वित्त विभाग के नए निर्देश के बाद शिक्षकों की उम्मीद पर पानी फिरता दिख रहा है। इसके अलावा वित्त विभाग की तरफ से पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ में अन्य दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।