सरगुजा

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं दी
11-Mar-2021 8:40 AM
सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं दी

   संभागीय लेखापाल के वेतन से 50 हजार वसूली के आदेश   

अम्बिकापुर, 10 मार्च। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग द्वारा केके  सुमन संभागीय लेखाधिकारी एवं तत्कालीन जन सूचना अधिकारी कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को दोषी मानते हुए उनके वेतन से 50 हजार वसूली के आदेश कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बलरामपुर को दिया है।
जानकारी के मुताबिक कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड बलरामपुर के समक्ष गत 28 मार्च 2018 को डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने का आवेदन प्रस्तुत कर कार्यालय से एक मार्च 2017 से 28 मार्च 2018 तक के कैश बुक एवं जारी वर्क आर्डर के संबंध में जानकारी की मांग किया गया था। जिसमें समयावधि में वांछित जानकारी प्राप्त होने पर डीके सोनी के द्वारा गत 7 मई 2018 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लेने के कारण डी0के0 सोने के द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2018 को धारा 19(3) के तहत राज्य सूचना आयोग में द्वितीय प्रकरण प्रस्तुत किया गया था।

उक्त द्वितीय अपील प्रकरण को राज्य सूचना आयोग ने पंजीबद्ध करते हुए जन सूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बलरामपुर को नोटिस जारी किया गया तथा विधिवत सुनवाई करते हुए गत 21 जनवरी 2021 को द्वितीय प्रकरण में आदेश पारित करते हुए राज्य सूचना आयोग द्वारा केके सुमन संभागीय लेखाधिकारी एवं तत्कालीन जन सूचना अधिकारी कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को दोषी मानते हुए 50 हजार का अर्थदंड आधिरोपित किया गया एवं आधिरोपित अर्थदंड की राशि दोषी जन सूचना अधिकारी केके सुमन के वेतन से वसूली कर शासन के कोष में जमा करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील प्रकरण में निराकरण नहीं करने के कारण पीपी  सुमन के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा भी माननीय राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त अशोक कुमार अग्रवाल के द्वारा की गई है।

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