बस्तर
24 मार्च तक जमा करना होगा चेकबुक
जगदलपुर, 16 मार्च । राज्य शासन ने सरकारी बिल जमा करने की एक समय सीमा निर्धारित की है। कोषालयों तथा उप कोषालयों में वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट से संबंधित देयक स्वीकार करने के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत समस्त विभागों के लिए वर्ष 2020-21 से संबंधित समस्त देयक कोषालय तथा उप कोषालयों में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित की गई है।
समस्त कोषालय अधिकारी 25 मार्च तक प्राप्त समस्त देयकों का निराकरण 31 मार्च तक किया जाना सुनिश्चित करेंगे। मंत्रालय महानदी भवन स्थित वित्त विभाग से अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, विभागध्यक्ष, कलेक्टर और कोषालय तथा उप कोषालय अधिकारियों को इस आशय का पत्र जारी कर शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत सभी विभागों द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात् वित्त विभाग की अनुमति से 30 मार्च तक ही देयक कोषालय तथा उप कोषालयों में जमा किए जा सकेंगे।
25 मार्च तक कोषालय द्वारा स्वीकार किए गए देयकों पर ली गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। वित्त विभाग द्वारा 25 मार्च के पश्चात् यदि कोई सहमति अथवा स्वीकृति जारी की गई है तो उन प्रकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इनमें भारत सरकार से प्राप्त राशि से संबंधित देयकों तथा विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय तथा मुख्यमंत्री सचिवालय के अधीन गठित प्रकोष्ठ, प्राधिकरण, मुख्यमंत्री सचिवालय तथा निवास कार्यालय से संबंधित प्राप्त देयकों और उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
राज्य शासन द्वारा निर्माण कार्यों से संबंधित समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अपना चेक बुक 24 मार्च को शाम 5 बजे तक कोषालय अधिकारी के पास जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उपयोग किए गए और निरंक चेक का विवरण भी मांगा गया है। राज्य शासन द्वारा कहा गया है कि जनहित या प्रशासन के हित में अनिवार्य एवं अपरिहार्य प्रकरणों में 25 मार्च को जिलाध्यक्ष के समक्ष पूर्ण प्रकरण व विषयवस्तु औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे सभी आदेशों की प्रति संकलित कर वित्त विभाग को अनिवार्यत: उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
25 मार्च से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उपरोक्त निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार जिलाध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में चेक काटने हेतु कोषालय अधिकारी संबंधित चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चेक बुक उपलब्ध करायेगें जिस पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा। वित्तीय वर्ष के लेन-देन की समाप्ति के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारी की अभिस्वीकृति लेकर चेक बुक वापस किया जा सकेगा।