सरगुजा

पिता की हत्या, 10 माह बाद बेटा बंदी,
17-Mar-2021 2:29 PM
पिता की हत्या, 10 माह बाद बेटा बंदी,

हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच से हुआ खुलासा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
उदयपुर,17 मार्च।
हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच से मौत के कारण का पता चला और पुलिस ने पिता की हत्या के आरोप में बेटे को घटना के 10 माह बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्ञात हो कि हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच से शरीर के अंदरुनी हिस्से के चोट का भी पता चल जाता है और मौत के सही कारणों की जानकारी मिल जाती है।

पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम रामनगर में 12 मई 2020 को मंगलाराम (45 वर्ष) अपनी पत्नी प्रमिला जो कि उसकी दूसरी पत्नी है, से आपस में झगड़ा विवाद कर रहे थे। इसी दौरान बड़ा बेटा मनीनाथ जो कि पहली पत्नी का पुत्र है, गुस्से में घर से डंडा लेकर आया और अपने पिता को पेट व पीठ में मारा और तबीयत खराब होने पर अपने पिता को सीएचसी उदयपुर में दाखिल कराया, वहां से जिला चिकित्सालय अंबिकापुर इलाज हेतु रेफर किया गया। इलाज के दौरान 15 मई 2020 को मंगलाराम की मृत्यु अंबिकापुर में हो गई थी।

आरोपी पुत्र द्वारा पिता को भैंस मारा है, बोलकर इलाज कराया जा रहा था। अंबिकापुर अस्पताल से पंचनामा के पश्चात डायरी उदयपुर थाना में आने पर मर्ग जांच किया गया। मृतक का हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच कराया गया, जिसमें भोथरे हथियार से चोट आना लेख होने पर प्रकरण में धारा 302 का अपराध कायम कर ग्रामीणों और परिजनों के द्वारा मृतक के पुत्र मनीनाथ के द्वारा मारपीट करने की बात बताए जाने पर मनीनाथ को 15 मार्च को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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