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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अवमानना मामले में चार पुलिस अधिकारियों को जेल की सज़ा सुनाई
07-Jun-2022 8:23 PM
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अवमानना मामले में चार पुलिस अधिकारियों को जेल की सज़ा सुनाई

हैदराबाद, 7 जून । तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना के एक मामले में एक आईपीएस अधिकारी समेत चार पुलिस अधिकारियों को चार सप्ताह के कारावास की सज़ा सुनाई है।

न्यायमूर्ति जी राधा रानी ने सोमवार को अधिकारियों को चार सप्ताह जेल की सज़ा सुनाने के साथ-साथ प्रत्येक पर दो हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने हैदराबाद के पुलिस आयुक्त को अतिरिक्त आयुक्त (अपराध) ए आर श्रीनिवास (जो उस समय पुलिस उपायुक्त थे) के अलावा एक सहायक पुलिस आयुक्त, हैदराबाद पुलिस आयुक्तालय के ऐ पुलिस निरीक्षक और उप-निरीक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।

अदालत ने उन्हें अपील करने का समय देने के लिए सज़ा को चार सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया।

अदालत की अवमानना याचिका एक 49 वर्षीय एक व्यक्ति और उनकी मां ने दायर की थी, जो अब थाईलैंड में रहते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के एक प्रकरण में (जो उनके खिलाफ 2019 में व्यक्ति की पत्नी द्वारा दायर किया गया था) पुलिस द्वारा उन्हें सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और आरोप पत्र दायर किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने वैवाहिक विवाद मामले से निपटने के दौरान उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। (भाषा)

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