ताजा खबर

न्यायालय ने नीट-पीजी के लिए विशेष काउंसलिंग का आग्रह करने वाली याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा
09-Jun-2022 4:30 PM
न्यायालय ने नीट-पीजी के लिए विशेष काउंसलिंग का आग्रह करने वाली याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा

नयी दिल्ली, नौ जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने नीट-पीजी-2021 में 1,456 सीट को भरने के लिए विशेष ‘स्ट्रे राउंड’ काउंसलिंग कराने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाओं पर अपना आदेश बृहस्पतिवार को सुरक्षित रख लिया। अखिल भारतीय कोटा के लिए ‘स्ट्रे राउंड’ काउंसलिंग के बाद ये सीट खाली रह गई हैं।

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि वह शुक्रवार को अपना आदेश सुनाएगी। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं।

केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह ने कहा कि फरवरी में कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं तथा अब छह से आठ महीने और कक्षाएं कराना संभव नहीं है।

उन्होंने कहा कि अगर और चरणों की काउंसलिंग की जाती है तो नीट 2022 की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने बुधवार को शीर्ष न्यायालय को बताया था कि उसने नीट-पीजी-21 के लिए चार चरणों की ऑनलाइन काउंसलिंग की है और वह विशेष काउंसलिंग कराकर 1,456 सीट को नहीं भर सकता है क्योंकि सॉफ्टवेयर बंद हो गया है।

नीट-पीजी 2021-22 परीक्षा में बैठने वाले और अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) काउंसलिंग एवं राज्य कोटा काउंसलिंग के पहले और दूसरे चरण में भाग लेने वाले डॉक्टरों ने ये याचिकाएं दायर की हैं।

वकील तन्वी दुबे के जरिए डॉ. आस्था गोयल और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं में से एक में कहा गया है कि 18 अप्रैल को एक अधिसूचना में एमसीसी ने घोषणा की थी कि यूजी काउंसलिंग में 323 खाली सीट हैं और ये मूल्यवान सीट बर्बाद न हों, इसके लिए वे इसके लिए विशेष काउंसलिंग कराई जाएगी।

याचिका में कहा गया है कि यहां यह उल्लेख करना उचित है कि एमसीसी पहले भी ऐसी प्रक्रिया का पालन करता रहा है जहां सीट बर्बाद न जाने के उद्देश्य से यूजी और पीजी के लिए विशेष काउंसलिंग कराई जाती है। हालांकि, इस साल यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news