अंतरराष्ट्रीय
-शहज़ाद मलिक
इस्लामाबाद , 16 फरवरी । इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री शेख़ रशीद को ज़मानत दे दी है और उनकी रिहाई का आदेश दिया है.
जज मोहसिन अख्तर कयानी ने शेख़ रशीद की ज़मानत अर्ज़ी स्वीकार करते हुए 50 हज़ार रुपए का ज़मानती मुचलका जमा करने का आदेश दिया है.
शेख रशीद फ़िलहाल न्यायिक रिमांड पर अदियाला जेल में है.
शेख़ रशीद ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की साजिश के लिए एक चरमपंथी संगठन को धन देने का आरोप लगाया.
इस्लामाबाद की अबपारा पुलिस ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के एक कार्यकर्ता के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर उसे गिरफ़्तार कर लिया है.
इस्लामाबाद के अतिरिक्त सत्र जज ने शेख़ रशीद अहमद की ज़मानत याचिका को इस आधार पर ख़ारिज कर दिया था कि अभियुक्त अपने आरोपों को दोहरा रहा था.
शेख़ रशीद के ख़िलाफ़ मुर्री थाने में इन्हीं आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन स्थानीय अदालत ने उन्हें इस मामले में ज़मानत दे दी थी.
इसी आरोप में बलूचिस्तान और सिंध के थानों में शेख़ रशीद के ख़िलाफ़ भी मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें आगे की कार्रवाई करने से रोक दिया था. (bbc.com/hindi)