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रविवि के कुलपति की नियुक्ति को चुनौती, हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में मांगा जवाब
12-Aug-2023 3:08 PM
रविवि के कुलपति की नियुक्ति को चुनौती, हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में मांगा जवाब

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 अगस्त।
पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

रविवि के कुलपति डॉ. सच्चिदानंद शुक्ला को प्रोफेसर पद पर 10 वर्ष का अनुभव होने के आधार पर दी गई नियुक्ति को डॉ. राकेश गुप्ता व प्रो. लक्ष्मी शंकर निगम ने चुनौती देते हुए मार्च माह में एक रिट याचिका दायर की थी। याचिका को निराकृत करते हुए हाईकोर्ट ने वादियों को जनहित याचिका दायर करने की छूट दी थी। इस पर जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस एन के चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार एवं अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। 

 

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