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आबकारी सचिव आर संगीता की दो डिस्टिलरीज पर बड़ी कार्रवाई
देशी मदिरा जांच में हुई फेल, ढाई लाख का ठोका जुर्माना
रायपुर, 4 मई। आबकारी सचिव आर संगीता के निर्देश पर कचरा कीट वाले 2 करोड़ 76 लाख 6 हजार 480 रुपए की देशी मदिरा प्लेन शराब को नष्ट करने का आदेश जारी किया गया है। उक्त आशय का आदेश गत 3 मई को छत्तीसगढ़ शासन आबकारी विभाग के अपर आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी किया गया।
उक्त आदेश में मेसर्स, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, ग्राम खपरी, पो. कुम्हारी, जिला दुर्ग और मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज प्रा. लिमिटेड, छेरकाबांधा जिला बिलासपुर की देशी मदिरा प्लेन (पाव) विभागीय प्रयोगशाला की जांच में फेल हुई, उक्त बैंच नंबर के शराब को मानव के लिए उपयोगी नहीं माना गया, क्योंकि उक्त देशी शराब में कचरा और कीट मिला है। जिस पर आबकारी सचिव श्रीमती आर संगीता ने दोनों डिस्टिलरी पर एक लाख और डेढ़ लाख कुल ढाई लाख का आर्थिक जुर्माना ठोका, साथ ही उक्त बैंच नंबर की देशी मदिरा शराब की जब्ती बनाकर नष्ट करने का निर्देश दिया गया है।
आबकारी सचिव आर संगीता ने बताया कि मेसर्स, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, ग्राम खपरी, पो. कुम्हारी, जिला दुर्ग के देशी मदिरा मदिरा प्लेन (पाव)में कीट, कचरा मिला है। गत 15 मार्च 2014 को उक्त डिस्टिलरी की बैंच क्रमांक 165-167 का सैंपल लिया गया। जिसे विभागीय प्रयोगशाला में भेजकर रासयनिक जांच कराई गई, जिसका परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इसे मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। इसलिए उक्त दो प्रकरणों में 50 हजार, 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है और इस बैच क्रमांक 58 हजार 488 नगर पाव (कुल 1218 पेटी) जिसकी कीमत 46 लाख, 79 हजार 40 रुपए है, को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के खाते में जमा किया जाता है, इसी तरह यह राशि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन के कोष में जमा कर विधिवत नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए सहायक आयुक्त आबकारी, जिला दुर्ग एवं जिला आबकारी अधिकारी जिला बालोद के नेतृत्व में नष्ट करने का निर्देश जारी किया गया।
इसी तरह मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज प्रा. लिमिटेड, छेरकाबांधा जिला बिलासपुर देशी मदिरा प्लेन, बेच क्रमांक 145, 141 और 156 का गत 15 मार्च को सैंपल लेकर विभागीय प्रयोगशाला में रासायनिक परीक्षण कराया गया, मदिरा की शीशियों में कचरा, कीडायुक्त मदिरा की पुष्टि हुई,इस तरह 3 प्रकरणों में 50, 50 और 50 हजार का अर्थदंड और 5 हजार 970 पेटी व 33 नगर शराब, कुल 2 करोड़ 29 लाख 27 हजार 440 रुपए की शराब स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन के कोष में जमा कर नष्टीकरण का निर्देश दिया गया है। इसके लिए सहायक आयुक्त आबकारी जिला जांजगीर-चांपा को निर्देशित किया गया है।