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झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ सोरेन ने शीर्ष अदालत का रुख किया
06-May-2024 12:02 PM
झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ सोरेन ने शीर्ष अदालत का रुख किया

नयी दिल्ली, 6 मई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में राज्य उच्च न्यायालय द्वारा अपनी जमानत अर्जी को खारिज किए जाने के खिलाफ सोमवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया।

सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और उसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।

पीठ ने कहा कि वह इस अनुरोध पर विचार करेगी।

झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सोरेन को गिरफ्तार किए जाने को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।

ईडी ने सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था और इस समय वह न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं।

उन्हें ईडी की 13 दिन की हिरासत के बाद 15 फरवरी को जेल भेजा गया था। (भाषा)

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