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पूर्व कलेक्टर का निलंबन आदेश जारी, यथोचित कार्रवाई नहीं की
24-Jun-2024 1:28 PM
पूर्व कलेक्टर का निलंबन आदेश जारी,  यथोचित कार्रवाई नहीं की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 जून। राज्य सरकार ने 2009 बैच के आईएएस कुमार लाल चौहान का निलंबन आदेश जारी कर दिया है। जीएडी ने अपने आदेश में कहा है कि बलौदाबाजार-भाटापारा में मई 2024 के दौरान सतनामी समाज के धार्मिक स्थल को क्षति पहुँचाई गई।। इस घटना के संबंध में प्राप्त शिकायतों अनुसार जिला प्रशासन द्वारा यथाउचित कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण  कुमार लाल चौहान (भा.प्र.से., 2009), तत्कालीन कलेक्टर,  के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है। अतएव राज्य शासन ने  कुमार लाल चौहान  को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम-3 (1) (a) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निलंबित किसा है।

निलंबन अवधि में  कुमार लाल चौहान का मुख्यालय छत्तीसगढ़ मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रहेगा।

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