राजनांदगांव
राजनांदगांव, 6 मई। बांकल स्थित रेत खदान में अवैध उत्खनन किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने लीज धारक अर्चना दुष्यंत दास को क्लीन चिट दे दी है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता दुष्यंत दास के मामले में सुनवाई करते बाकल रेत खदान में उत्खनन की अनियमितताओं को भी एक सिरे से खारिज कर दिया है। गुरुवार को प्रेसवार्ता में दुष्यंत दास ने इस संबंध में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने रेत खदान में खसरा नंबर 406 के 4.85 हेक्टेयर भूमि के अतिरिक्त अवैध उत्खनन किए जाने को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में लीजधारक पर अवैध उत्खनन किए जाने का आरोप लगाया गया था, जिस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते लीजधारक को 17500 घन मीटर अतिरिक्त रेट निकाले जाने आधार पर रेत का अवैध दोहन करने के मामले में रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में लीजधारक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। लीजधारक ने पूरे मामले में विधिवत लिखित जवाब जिला प्रशासन को सौंपा, लेकिन जिला प्रशासन ने आनन-फानन में कार्रवाई करते लीजधारक पर 45 दिन के भीतर ही कार्रवाई कर दी और अंतिम आदेश पारित करते 60 लाख 75 हजार 250 की पेनाल्टी लगा दी है, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते लीजधारक को क्लीन चिट दे दी है।