राजनांदगांव
जिले के 4835 निवेशकों को एक करोड़ 10 लाख उनके बैंक खाते में की अंतरित
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 3 अगस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के निवेशकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत चिटफंड निवेशक न्याय कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के 4835 निवेशकों को 1 करोड़ 10 लाख 26 हजार 281 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की। इस दौरान कलेक्टर डोमन सिंह, प्रभारी पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा एवं अन्य अधिकारी व चिटफंड कंपनियों के निवेशक कलेक्टोरेट सभाकक्ष से जुड़े रहे।
मुख्यमंत्री बघेल ने पीडि़तों से बात करते कहा कि आप लोगों ने अपनी खेती किसानी के पैसे, रिटायरमेंट के पैसे इस उम्मीद में निवेश किया था कि वो बढक़र मिलेगा, लेकिन आपके साथ अन्याय हुआ। आपको न्याय मिले इसलिए दोषी लोगों पर कार्रवाई की गई, जो आगे भी जारी रहेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि बचे हुए मामलों में जल्द ही विधिक कार्रवाई को पूरी कराएं, ताकि पीडि़त निवेशकों के पैसे वापस लौटाए जा सकें।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छुरिया विकासखंड के ग्राम गेंदाटोला निवासी धर्मेन्द्र कुमार साहू से बात की। धर्मेन्द्र ने बताया कि उन्हें 1 लाख 76 हजार रूपए की राशि पहले ही मिल चुकी है और आज 17 हजार 600 रूपए की राशि मिली है। चिटफंड कंपनी सहारा कंपनी ने हमें बेसहारा कर दिया था। उन्होंने बताया कि सोचे भी नहीं थे कि यह राशि वापस मिल जाएगी। डोंगरगांव के ग्राम सांगिनकछार निवासी खुमान सिंह वर्मा ने बताया कि 7 हजार रूपए की राशि वापस मिली है।
कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा जिले के निवेशकों की चिटफण्ड कंपनियों में फंसी हुई मेहनत की गाढ़ी कमाई वापस दिलाई जा रही है। आज जिले के 4835 निवेशकों को 1 करोड़ 10 लाख 26 हजार 281 रूपए की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई। पूर्व में 5 चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले जिले के 27 हजार 932 निवेशकों को 23 करोड़ 33 लाख 73 हजार 880 रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है। इस प्रकार अब तक 5 चिटफण्ड कंपनियों के 28 हजार निवेशकों को 24 करोड़ 44 लाख 162 रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले सहित अन्य अधिकारी एवं चिटफंड कंपनियों के निवेशक उपस्थित थे।