राजनांदगांव
चुनावी प्रक्रिया को सहायक रजिस्ट्रॉर ने ठहराया अवैध
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 जनवरी। जिला साहू संघ के जिलाध्यक्ष भागवत साहू के निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर सहायक रजिस्ट्रॉर के समक्ष अपील करने के बाद आए फैसले में चुनावी प्रक्रिया को अवैध ठहराया गया है।
चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती देने वाले मनमोहन साहू का कहना है कि डेलीगेट प्रणाली से हुए चुनाव को सहायक रजिस्ट्रॉर ने अवैध घोषित किया है। साथ ही 45 दिनों के भीतर प्रत्यक्ष प्रणाली से पुन: निर्वाचन कराने के निर्देश भी दिए हैं।
बुधवार को पत्रकारवार्ता में अधिवक्ता श्री साहू ने बताया कि एक साल पहले डेलीगेट पद्धति से मात्र तीन पदों पर निर्वाचन कार्य संपन्न हुआ था, जो कि समाज के पंजीकृत संविधान का उल्लंघन है। निर्वाचन को शून्य घोषित करने के लिए उनकी ओर से सहायक रजिस्ट्रॉर कार्यालय में अपील की गई थी। राजनांदगांव में 6 अक्टूबर 2022 और 9 अक्टूबर 2022 को दो चरणों में चुनाव किया गया था। रजिस्ट्रॉर द्वारा जांच में निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी तरह से अवैध माना गया है।
अधिवक्ता श्री साहू ने बताया कि जिला साहू संघ राजनांदगांव का पुन: निर्वाचन 6408 के संविधान के तहत 45 दिनों के तहत प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने का निर्देश दिया है।
ज्ञात हो कि जिला साहू संघ राजनंादगांव पं.क्र. 6408 व छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ पं.क्र. 33/61 दोनों स्वतंत्र रूप से पंजीकृत सामाजिक संस्था है। दोनों संस्था के अपने-अपने पंजीकृत विधान है। पंजीकृत संस्था होने के कारण अपने-अपने विधान का पालन करना अनिवार्य है।
चूंकि सामाजिक समरसता के लिए जिला साहू संघ राजनंादगांव, छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के संबद्ध है। संबद्धता का आशय अपने-अपने विधान का पालन करते सामाजिक समरसता प्रदर्शित करना होता है, किन्तु विवाद की स्थिति तब निर्मित हुई, जब जिला साहू संघ का निर्वाचन अक्टूबर 2022 में होना था, इसके पूर्व समाज के कुछ विरोधियों, जिनमें पूर्व पदाधिकारी व समाज के संरक्षकगण भी शामिल थे।