रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 28 सितंबर। जिला मुख्यालय में सुगम यातायात व्यवस्था एवं बढ़ते हुए सडक़ दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए सडक़ सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम की ओर प्रभावी कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के निर्देशानुसार स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम चक्रधर नगर रायगढ़ में कंपनी बस संचालक एवं ट्रैक्टर मालिक संघ रायगढ़ के पदाधिकारी का अनुविभागीय दंडाधिकारी रायगढ़ एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायगढ़ द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। बैठक में सुझाव के साथ कंपनी बस एवं ट्रैक्टर वाहन के लिए रूट एवं समय निर्धारित किया गया। कंपनी बस के लिये शहर के केवड़ाबाड़ी चौक, शहीद चौक, हीरापुर चौक, गोगाराईस मिल ओवर ब्रिज से शहर की ओर प्रात: 6 से रात्रि 11 तक प्रवेश आवागमन प्रतिबंधित रहेगी।
इसी प्रकार ट्रैक्टर वाहन के लिये शहर के ढिमरापुर चौक, शहीद चौक, हीरापुर चौक, गोगाराईस मिल ओवर ब्रिज से शहर की ओर प्रात: 11 बजे से 02 बजे तक, शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक आवागमन प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। उपस्थित कंपनी बस संचालक एवं ट्रैक्टर मालिक संघ रायगढ़ के प्रतिनिधि पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्णत: पालन करने आश्वासन दिया गया।