अंतरराष्ट्रीय

इस्लामिक काउंसिल की आपत्ति के बाद पाक ने केमिकल कैस्ट्रेशन क्लॉज हटाया
20-Nov-2021 9:43 AM
इस्लामिक काउंसिल की आपत्ति के बाद पाक ने केमिकल कैस्ट्रेशन क्लॉज हटाया

नई दिल्ली, 19 नवंबर| पाकिस्तान की कानून और न्याय की संसदीय सचिव मलीका बोखारी ने शुक्रवार को खुलासा किया कि आदतन दुष्कर्मियों के 'रासायनिक बधियाकरण' के प्रावधान को आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 से हटा दिया गया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में कानून मंत्री फारोग नसीम के साथ, बोखारी ने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी (सीआईआई) द्वारा उठाई गई आपत्तियों के आलोक में कहा कि सीआईआई ने दुष्कर्मियों के लिए रासायनिक बधिया की सजा पर आपत्ति जताई थी और इसे गैर-इस्लामिक बताया।

बुधवार को संसद के संयुक्त सत्र में पारित होने से पहले इस खंड को बाद में विधेयक से हटा दिया गया था, बोखारी ने कहा, "संविधान का अनुच्छेद 227 यह भी गारंटी देता है कि सभी कानून शरिया और पवित्र कुरान के तहत होने चाहिए, इसलिए हम कोई कानून पारित नहीं कर सकते, जो इन मूल्यों के खिलाफ जाता हो।"

उन्होंने कहा कि कानून मंत्री के मार्गदर्शन में एक सरकारी समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद चूक की गई।

दुष्कर्म विरोधी (जांच और परीक्षण) विधेयक, 2021 के बारे में, नेशनल असेंबली (एमएनए) के सदस्यों ने कहा कि पिछले कानून में खामियां थीं जो पीड़ितों को न्याय के प्रावधान में बाधा डालती थीं, इसलिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून पेश किया गया था। (आईएएनएस)

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news