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नूंह सामूहिक दुष्कर्म और दोहरा हत्याकांड मामले में सीबीआई अदालत ने चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई
05-May-2024 9:16 AM
नूंह सामूहिक दुष्कर्म और दोहरा हत्याकांड मामले में सीबीआई अदालत ने चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई

नयी दिल्ली, 4 मई। हरियाणा के पंचकूला में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने 2016 के नूंह सामूहिक दुष्कर्म और दोहरे हत्याकांड में चार दोषियों को शनिवार को मौत की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सीबीआई अदालत ने 10 अप्रैल को हेमत चौहान, अयान चौहान, विनय और जय भगवान को दोहरे हत्याकांड, सामूहिक दुष्कर्म और डकैती की घटना में का दोषी ठहराया। यह घटना हरियाणा के नूंह में 24-25 अगस्त 2016 की दरमियानी रात की है।

सीबीआई ने एक बयान में कहा कि अदालत ने दोषियों पर कुल 8.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

आरोपियों ने एक नाबालिग समेत दो महिलाओं से उनके घर पर सामूहिक दूष्कर्म किया था और उसके बाद गहने और नकदी लूटी थी। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी।

हरियाणा पुलिस ने अलग-अलग आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। राज्य सरकार के निर्देश पर सीबीआई ने घटना की जांच का जिम्मा संभाल लिया था।

एजेंसी ने विस्तृत जांच के बाद 24 जनवरी 2018 और 29 जनवरी 2019 को दो आरोप पत्र दायर किए थे।

सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया , ‘‘निचली अदालत ने 10 अप्रैल, 2024 को उपरोक्त चार आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 302, 307, 376-डी, 323, 459, 460 और यौन अपराधों से बच्चों के सरंक्षण (पॉक्सो) अधिनियम-2012 की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था और सजा सुनाने के लिए बाद की तारीख तय की थी...।’’ (भाषा)

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