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महादेव सट्टा एप घोटाला : हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कीं
05-Oct-2024 1:27 PM
महादेव सट्टा एप घोटाला : हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कीं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 अक्टूबर।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महादेव सट्टा एप घोटाले में तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। महादेव सट्टा एप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, जो अवैध सट्टेबाजी और वित्तीय धोखाधड़ी में संलिप्त पाया गया। इस एप के जरिए हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।

प्रमुख आरोपी नितिन तिबरेवाल, सूरज चोखानी और अमित अग्रवाल ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं, जिन्हें जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में खारिज कर दिया गया। अदालत ने कहा कि घोटाले की गंभीरता और आरोपियों की भूमिका को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं है।

घोटाले की जांच जारी है, और इस निर्णय से आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

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