बेमेतरा
प्रॉपर्टी डीलर पर 420 का मामला दर्ज
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 15 अप्रैल। दूसरे के स्वामित्व की जमीन को अपना बताकर जमीन के सौदे के एवज में 2 लाख रुपए की ठगी के मामले में प्रॉपर्टी डीलर भारत साहू के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। ग्राम मोहरेंगा निवासी किशोर ध्रुव की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली में आरोपी प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ धारा 420 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस विवेचना कर रही।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी ने जनवरी माह में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने प्रकरण की जांच एएसपी आरके बर्मन को सौंपी। जांच अधिकारी ने प्रार्थी की शिकायत को सही पाया और जांच प्रतिवेदन के आधार पर सिटी कोतवाली में प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। प्रकरण की विस्तार से जांच होने इस तरह की धोखाधड़ी के कई और मामले सामने आएंगे ।
रजिस्ट्री की तारीख तय कर बतौर एडवांस लिए 2 लाख
जांच में पाया गया कि प्रार्थी किशोर ने आरोपी भारत साहू से कोबिया स्थित भूमि खसरा नंबर 1553/3 रकबा 2580 वर्गफीट का सौदा किया था। जिसके एवज में 23 नवम्बर 2020 को दोनो के मध्य इकरारनामा हुआ था। भूमि को प्रार्थी के पास 17 लाख 15 हजार 700 रुपए मे बेचने पर सौदा कर इकरारनामा किया। जिसकी रजिस्ट्री के लिए तारीख तय कर बतौर एडवांस 2 लाख रुपए लिए थे।
आरोपी ने एकरारनामा में प्रार्थी से दो लाख रुपए एडवांस के लिए बैंक आफ बडौदा के चेक प्राप्त किया जाना लेख कराया गया, किंतु इकरारनामा दिनांक को उक्त भूमि आरोपी भारत साहू के नाम पर न होकर हितेश पिता लखन वर्मा के नाम पर दर्ज होना पाया गया। जबकि आरोपी प्रॉपर्टी डीलर 23 नवम्बर 2020 को इकरारनामा में उक्त भूमि को अपना नाम पर होना लेख कराया गया। जिससे स्पष्ट है कि आरोपी ने प्रार्थी से धोखाधड़ी कर 2 लाख रुपए लिए।
आरोपी के बैंक खाते में 2 लाख किए ट्रांसफर
प्रार्थी ने बताया कि जमीन के सौदे के एवज में इकरारनामा के अनुसार 2 लाख का चेक सौंपा था, जिसमें सिग्नेचर डिफर होने के कारण 25 नवम्बर 2020 को भरत साहू के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बेमेतरा के खाता में अपने खाता आईसीआईसीआई बैंक शाखा बेमेतरा के खाता से भारत साहू के खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किया। जिसकी जानकारी साक्ष्यों के साथ अधिकारी को दी गई थी।
फर्जीवाड़ा की जानकारी मिलने पर, पैसे नहीं लौटाए
प्रार्थी ने बताया कि भारत साहू ने जमीन सौदे के लिए में एक इकरारनामा निष्पादित किया है और 5 जनवरी 2021 तक रजिस्ट्री कराने का तिथि निर्धारित किया गया। बाद में जानकारी मिली कि इकरारनामा की तिथि में खसरा नंबर 1553/3 का स्वामी भारत साहू नहीं था। फिर भी भारत साहू ने इस भूमि को अपना बताकर मेरे नाम से फर्जी इकरारनामा निष्पादित किया है और मेरे से दो लाख रूपये लेकर मेरे साथ धोखाधड़ी किया। बार बार आग्रह किए जाने के बावजूद दो लाख रुपए वापस नहीं कर रहा है।
इन खसरा नम्बर पर अवैध प्लाटिंग, आरोपी को नोटिस जारी
राजस्व और नगर पालिका प्रशासन की ओर से अवैध प्लाटिंग के लिए किए गए सर्वे में शहर के को कोबिया वार्ड में भारत राम पिता गुरु राम साहू के द्वारा खसरा नंबर 224/1, 1539/10, 1538/15, 1532/1, 1565/3 और पत्नी द्वारा खसरा नम्बर 1555/1, 1478/3, 1533/1, 1618/1, 1594/2, 1546/1, 1595/1 में अवैध प्लाटिंग करना पाया गया । इस पर रोक लगाने प्रशासन की ओर से नोटिस थमाया गया था, बावजूद अवैध प्लाटिंग बदस्तूर जारी है।