बेमेतरा
बेमेतरा, 20 अप्रैल। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान ने एक आदेश जारी कर आगामी दो माह 19 अप्रैल से 18 जून तक धारा 144 लागू किया गया है। जिला बेमेतरा के संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में विभिन्न विभाग यथा-खाद्य शाखा, आदिवासी विकास विभाग, कृषि विभाग, आबकारी विभाग, खनिज विभाग आदि संचालित है जहां दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं का आवागमन रहता है।
संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है। इसलिए धारा 144 लागू करना आवश्यक है। कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर 5 से अधिक व्यक्ति एकसाथ प्रवेश नहीं करेंगें।
यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघो तथा आम जनता पर लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188, भादवि के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।