दुर्ग
30 अप्रैल तक नहीं लगेगा कोई भी पेनाल्टी, रविवार को भी खुला रहे टैक्स जमा करने के लिए काउंटर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 23 अप्रैल। 30 अप्रैल तक वित्तीय वर्ष 2022-23 के संपत्तिकर जमा करने पर कोई भी अधिभार नहीं लगेगा। वर्ष 2022-23 के करदाता शीघ्र ही समय रहते अपना टैक्स जमा कर ले और अधिभार तथा शास्ती से बचें। शासन द्वारा संपत्तिकर जमा करने की अवधि बढ़ाने के बाद से करदाता जो टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं वह भिलाई निगम के मुख्य कार्यालय है तथा समस्त जोन कार्यालय में पहुंचकर अपना टैक्स जमा कर सकते है।
नगर निगम की भी अपील है कि 30 अप्रैल से पूर्व अपना टैक्स जमा कर लें और 18 फीसदी अधिभार से बचें। करदाताओं को राहत देने के लिए अवकाश के दिनों में भी टैक्स कलेक्शन काउंटर खुल रहे है। रविवार को भी टैक्स जमा कर सकते है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के करदाताओं को निगम प्रशासन भारी राहत दे रही है। संपत्तिकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के करदाता को 1 अप्रैल से 31 मई तक संपत्तिकर जमा करने पर 6.25 फीसदी छूट दी जा जाएगी। 1 जून से 31 जुलाई तक संपत्तिकर जमा करने पर 5 फीसदी की छूट दी जाएगी। 1 अगस्त से 30 सितंबर तक संपत्तिकर जमा करने वालों को 4 फीसदी की छूट मिलेगी तथा 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक संपत्तिकर जमा करने वालों को 2त्न की छूट दी जाएगी। जितनी जल्दी वित्तीय वर्ष 2023-24 का टैक्स करदाता जमा करेंगे उनको उतने ही अधिक छूट का फायदा मिलेगा। निगम प्रशासन यह भी अपील करता है कि टैक्स जमा करने वाले करदाता अपनी स्वविवरणी की जानकारी सही भरे। निरीक्षण के दौरान गलत जानकारी पाए जाने पर 5 गुना पेनाल्टी देना होगा।