दुर्ग

कुर्क सम्पति के विक्रय एवं निवेशकों को राशि वापसी हेतु अधिकारी प्राधिकृत
27-Jul-2023 3:30 PM
कुर्क सम्पति के विक्रय एवं निवेशकों को राशि वापसी हेतु अधिकारी प्राधिकृत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 27 जुलाई।
निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2005 के तहत निवेशकों से धन राशि जमा कराकर उनके धन की राशि वापस नहीं किये जाने के कारण यश ड्रीम रीयल स्टेट दुर्ग कंपनी और संचालकों की संपत्तियों को कुर्क करने के अंतरिम कुर्की आदेश को विशेष न्यायालय दुर्ग द्वारा आत्यांतिक (अंतिम) पुष्टि किया गया है। जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने कुर्क की गई संपत्ति का व्ययन सिविल प्रक्रिया 1908 के आदेश 21 अंतर्गत उपबंधित नियमों के अंतराल विक्रय तथा निवेशकों को नियमानुसार निक्षेप राशि की वापसी की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु तहसीलदार दुर्ग, भिलाई-3 एवं पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.) को प्राधिकृत किया है।

जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार प्राधिकृत अधिकारी यश ड्रीम रीयल स्टेट लिमिटेड दुर्ग कंपनी और संचालकों की सभी सम्पत्तियां जो उनके क्षेत्रांतर्गत हो, का विधिसम्मत तरीके से तत्परता पूर्वक निष्पादन की कार्रवाई पूर्ण करेंगे। साथ ही की गई कार्रवाई से कार्यालय जिला दण्डाधिकारी दुर्ग को अवगत कराएंगे।

 

अन्य पोस्ट

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news